विगत दिनों में अनेक होस्टलों में किये गये निरीक्षण के दौरान खाद्य पंजीयन अथवा खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाये जाने को संज्ञान में लेते हुये अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा अधिक संख्या में होस्टलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं।
24.5 क्विंटल जप्तशुदा मावा तथा पनीर विनष्ट
मंगलवारा स्थित महेन्द्र मावा भण्डार से जप्त तथा अमानक प्राप्त 4 क्विंटल मावा, 2 क्विंटल पनीर तथा 23.02.2024 को ग्वालियर से आये अमानक प्राप्त 12 क्विंटल मावा तथा 6.50 क्विंटल पनीर (कुल मात्रा 24.5 क्विंटल) को अभिहित अधिकारी के आदेशानुसार आज आदमपुर खंती में विनष्ट कराया गया। दोनों प्रकरणों से संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 26 (2) तथा 51 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराया जायेगा जिसके अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान है।
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